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30 साल से पुलिस और अदालत को चकमा दे रहा था लुटेरा, जहानगंज पुलिस ने दबोचा

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तमंचे के बल पर 10,500 रुपये और घड़ी लूटने के मुकदमे में था फरार, न्यायालय से घोषित हो चुका था भगोड़ा

लक्ष्मी शरण सिंह राठौड़

फर्रुखाबाद l करीब तीन दशक से पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई से बचता चला आ रहा लूट का आरोपी आखिरकार जहानगंज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने वर्ष 1996 में दर्ज लूट के मुकदमे में 30 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी रामवीर पुत्र रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय स्तर से भी लगातार कार्रवाई की गई थी और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

 पुलिस के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देश और पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज यमुना प्रसाद के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना जहानगंज पुलिस ने दो अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 164/1996, धारा 392 आईपीसी से संबंधित लंबे समय से फरार आरोपी रामवीर को गिरफ्तार किया।

 तमंचा दिखाकर लूटे थे 10,500 रुपये और घड़ी

 पुलिस के मुताबिक घटना एक सितंबर 1996 की है। वादी मोहम्मद फयाज पुत्र नियाज खां निवासी जहांगीरपुर ने थाना जहानगंज में तहरीर देकर बताया था कि आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उससे 10,500 रुपये नकद और एक घड़ी लूट ली थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान रामवीर का नाम प्रकाश में आया।

 नाम सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने मूल निवास समेत अन्य संभावित स्थानों से फरार रहा।

 अदालत की कार्रवाई भी नहीं आई काम

 लगातार फरार रहने पर न्यायालय की ओर से भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसे न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए समय-समय पर सम्मन और गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किए गए। इसके बावजूद आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

 लगातार अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध धारा 82 एवं 83 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। इसके बाद न्यायालय के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2023 के तहत आरोपी को धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार घोषित किया गया। बाद में 5 नवंबर 2024 को विशेष न्यायालय, फतेहगढ़ द्वारा आरोपी के विरुद्ध स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी कर पत्रावली अभिलेखागार भेजी गई और पुलिस को गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।

 पूछताछ में कबूली 30 साल से छिपने की बात

 पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने लूट की घटना में शामिल होने तथा करीब 30 वर्षों से पुलिस और न्यायालय से छिपकर रहने की बात स्वीकार की है। शेष कानूनी कार्रवाई आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद की जा रही है।

 लंबे समय से फरार आरोपियों पर पुलिस की नजर

 तीन दशक पुराने मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश और दबिश की कार्रवाई की जा रही है।

 गिरफ्तार आरोपी: रामवीर पुत्र रामेश्वर, निवासी ग्राम बहवलपुर, फरीदा पैठन, थाना एका, जनपद फिरोजाबाद।

 गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना जहानगंज के थानाध्यक्ष धनश्याम सिंह राजपूत सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।

 

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